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PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत मिलेगे रु3,000 रुपए हर महीने जल्दी फॉर्म भरे

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के लिए आवेदन की सभी जानकारी

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना (PM-YMY) भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यहां पर हम इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के उद्देश्य

  1. वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  2. सामाजिक सुरक्षा: समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना।
  3. समृद्धि और सम्मान: गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करना।

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पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:

  1. आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आय: आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  3. पेशे: आवेदक असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए जैसे कि निर्माण कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक आदि।
  4. ईपीएफ/ईएसआईसी: आवेदक ईपीएफ (Employee Provident Fund) और ईएसआईसी (Employee State Insurance Corporation) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  5. अन्य योजनाएं: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
  2. बैंक पासबुक: बैंक खाते का विवरण देने के लिए।
  3. मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया के दौरान संचार के लिए।
  4. आय प्रमाण पत्र: आय की पुष्टि के लिए।
  5. निवास प्रमाण पत्र: निवास स्थान की पुष्टि के लिए।

आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सीएससी केंद्र: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
  2. दस्तावेज जमा करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि प्रस्तुत करें।
  3. पंजीकरण फॉर्म भरें: CSC केंद्र पर पंजीकरण फॉर्म भरें और दस्तावेजों की सत्यापन करें।
  4. अंशदान भुगतान: पंजीकरण के बाद, मासिक अंशदान (contribution) की राशि जमा करें।
  5. प्राप्ति रसीद: पंजीकरण और अंशदान भुगतान के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

 

पेंशन योजना का लाभ

प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

  1. वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
  2. अंशदान वापसी: यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पहले ही इस योजना को छोड़ना चाहता है तो उसे जमा किए गए अंशदान की राशि वापस कर दी जाएगी।
  3. पारिवारिक पेंशन: लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

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योजना से संबंधित अन्य जानकारी

  1. अंशदान की राशि: अंशदान की राशि लाभार्थी की आयु के अनुसार निर्धारित की जाती है, जैसे कि 18 वर्ष की आयु में पंजीकरण करने वाले को 55 रुपये मासिक अंशदान करना होगा।
  2. नॉमिनी: पंजीकरण के दौरान लाभार्थी को एक नॉमिनी नामांकित करना होता है।
  3. योजना की अवधि: यह योजना लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक जारी रहती है।

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